Bokaro: दहेज़ के लिए एक 24 वर्षीय महिला की हत्या करने वाले उसके ससुर और पति को बोकारो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पिंड्राजोड़ा इलाके के चितामी गांव में 3 मई 2023 को घटी थी। Click here to Follow in Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज -4, योगेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को विकास कुमार महतो (28) और उसके पिता भुवन महतो (65) को मीरा देवी की हत्या (IPC 304 B) का दोषी पाया और उन्हें 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर (SPP) राकेश कुमार राय ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मीरा के घरवालों से दहेज़ के रूप में जमीन की मांग की थी। जिसके न मिलने पर उन्होंने उसे घर पर ही पीट-पीटकर मार डाला।
चितामी के रहनेवाले विकास महतो की शादी बलरामपुर, जरीडीह निवासी मीरा देवी से 13 मई 2021 को हुई थी। शुरुआत में कुछ दिन सब ठीक चला। लेकिन बाद में विकास और उसके पिता मीरा के घरवालों से उनकी जमीन दहेज़ में मांगने लगे। नहीं मिलने पर उसे पहले दो साल तक प्रताड़ित करते रहे। और फिर एक दिन घर पर ही पीट-पीटकर हत्या कर दी।
एसपीपी राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना के पहले एक बार मीरा के घरवालों ने पुलिस में कम्प्लेन किया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बाद में बांड भरवाकर छोड़ दिया था। बांड में दोनों ने दोबारा मीरा को प्रताड़ित नहीं करने की कसम खाई थी। लेकिन वह नहीं माने और एक दिन उसे मार डाला।