Bokaro: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को चाय दुकान के पास युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त जसबीर कुमार उर्फ कल्लू को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
अस्तुरा से हमला करने का प्रयास

बोकारो व्यवहार न्यायालय के एपीपी रविशंकर चौधरी ने बताया कि यह मामला बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप परिसर स्थित बाबा मोटर्स के पास हुई मारपीट से जुड़ा है। घटना 26 सितंबर 2024 की है। शिकायतकर्ता रुपेश कुमार पांडेय मोटरसाइकिल से जाते समय करीब साढ़े तीन बजे चाय पीने के लिए बियाडा बाजार में रुका था। जैसे ही वह चाय दुकान के पास पहुंचा, अभियुक्त जसबीर ने अचानक पैर से प्रहार कर उसे जमीन पर गिरा दिया और अस्तुरा से हमला करने का प्रयास किया, जिसे सूचक ने किसी तरह रोक लिया।
दांत काटकर घायल
बीच-बचाव करने पर अभियुक्त ने सूचक रुपेश कुमार पांडेय के हाथ में दांत काटकर उसे घायल कर दिया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आठ गवाह प्रस्तुत किए गए
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनमें चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया।

