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Bokaro Court: बलात्कार के मामले में फौजी और उसके भाई को कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा


Bokaro: बोकारो न्यायालय ने शनिवार को बलात्कार के आरोपी एक फ़ौजी और उसके भाई को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए फौजी रवि गागराई और उसके भाई सूरज गागराई ने 26 वर्षीय लड़की के साथ छह महीनो तक दुष्कर्म किया।

दोनों भाई खरसावां सरायकेला के रहने वाले है और पीड़िता बोकारो की निवासी है। इस मामले में लड़की ने महिला थाना में 21 मार्च 2020 को FIR दर्ज़ कराया था।

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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज-4, योगेश कुमार सिंह ने आज दोनों गागराई भाइयो को बलात्कार का दोषी पाया और आईपीसी की धारा 376 के तहत उनको 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी।

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (SPP), राकेश कुमार राय ने बताया कि –

SPP, Rakesh Kumar Rai

घटना लड़की के मोबाइल पर आये मिस कॉल से घटी। कॉल करने वाला फौजी रवि गागराई ने पहली बार तो पीड़िता को गलती से कॉल किया। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बाद में रवि ने उसके नंबर पर कई कॉल किये। कुछ दिनों तक तो पीड़िता फ़ोन काटती रही। लेकिन धीरे-धीरे दोनों में बातो बातों में दोस्ती हो गई। थोड़े दिनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई की रवि 3 जून 2019 को बोकारो आया और उसे चक्रधपुर ले गया।

राकेश कुमार राय ने बताया कि चक्रधरपुर के होटल में पहली बार रवि ने पीड़िता का बलात्कार किया। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद रवि पीड़िता को अपने घर खरसावां ले आया और वहां छोड़कर वह वापस अपने ड्यूटी में चला गया। इधर उसके छोटे भाई ने उसे छह महीनो तक रखा और कई बार दुष्कर्म किया। जिसके बाद एक दिन, लड़की के घरवालों को सुचना मिली और वह जाकर पीड़िता को ले आये। बोकारो पहुंचकर पीड़िता ने महिला थाना में दोनों भाइयो के विरुद्ध मामला दर्ज कराया।


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