Bokaro: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास कि सजा सुनाई है। अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ चना दुंदीबाग बाजार में सब्जी विक्रेता है। अभियोजन के पक्ष से स्पेशल पीपी आरके राय ने बहस किया।
राकेश कुमार राय ने बताया कि कोर्ट ने मामले को सुनवाई करते हुए अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ चना को दोषी करार दिया था। आज अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास के साथ-साथ अभियुक्त पर 10000 रूपये जुर्माना भी लगाया है। जिसे नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी।
क्या है मामला-
अभियुक्त ने 29 साल की पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर 20 अप्रैल 2020 से लेकर 3 जनवरी 2021 तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से मुकर गया। पीड़िता ने इससे आहत होकर सदमे में जहर खाकर कर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया पर उसे परिजनों द्वारा बचा लिया गया। बाद जब पीड़िता ठीक हुई तो बीएस सिटी थाना में कांड संख्या 49/2021 प्राथमिकी दर्ज कराया।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी करने के मामले में सजा
एक अन्य मामले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी करने और इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के मामले में बोकारो व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन, विशेष पोक्सो कोर्ट राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी युवक सूरज उर्फ सूरज यादव को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 15000 का जुर्माना लगाया है।
मामला हरला थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली के रहने वाले सूरज को उर्फ सूरज यादव ने 15 दिसंबर 2021 के सुबह 11 बजे बहला फुसलाकर शादी करने की नियत से सेक्टर चार स्थित जगन्नाथ मंदिर ले गया। जहां उसके साथ शादी की और उसे वहीं से रामगढ़ ले जाकर एक किराए के मकान में रखा और उसके साथ नाबालिक के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया ।
इस मामले में हरला थाने में आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 7 गवाहों के गवाही के बाद आज न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई है।