Bokaro: अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक वरनवाल की अदालत ने विनोद हेम्ब्रम हत्याकांड में दोषी रोशन भारती और लक्ष्मी कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है।
लक्ष्मी कुमारी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया हत्या का षड्यंत्र
मृतक विनोद हेम्ब्रम की पत्नी लक्ष्मी कुमारी ने अपने प्रेमी रोशन भारती से इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। लक्ष्मी के बयान पर वर्ष 2023 में बालीडीह थाना पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच शुरू की थी। अदालत में अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने रखा।
हत्याकांड का विवरण और पुलिस कार्रवाई
प्राथमिकी में महिला ने बताया था कि उसका पति विनोद हेम्ब्रम 11 मार्च 2023 की रात 11.30 बजे बीएसएल प्लांट में ठेका मजदूरी करने साइकिल से निकला। कुछ देर बाद बगल की चाची आशा देवी ने आकर बताया कि विनोद घर से कुछ दूरी पर गिरा हुआ है और कराह रहा है। लक्ष्मी तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि पति खून से लथपथ पड़ा था। वह चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर लोग आए। आटो से पति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए। वहां पर डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पति कौं बीजीएच भेजा। बीजीएच पहुंचने के बाद डाक्टरों ने विनोद मृत घोषित कर दिया।
गिरफ्तारी और खुलासा
जांच के बाद पुलिस ने भगवानपुर बीबीगंज नगर मुजफ्फरपुर बिहार निवासी रौशन भारती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह लक्ष्मी से प्रेम करता था। लक्ष्मी के कहने पर ही विनोद की हत्या उसनें सीने में चाकू घोंपकर कर दी थी।
लक्ष्मी की झूठी प्राथमिकी और स्कूटी की बरामदगी
लक्ष्मी ने हत्या के पहले अपनी स्कूटी प्रेमी रौशन को मुजफ्फरपुर ले जाने को दे दी थी। वह स्कूटी लेकर अपने गांव आ गया था। इधर, लक्ष्मी ने स्कूटी चोरी की झूठी प्राथमिकी सेक्टर चार थाना में करा दी थी। पुलिस ने स्कूटी भी बरामद कर लिया था।
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