Bokaro: सड़क विवाद में चाकूबाजी के मामले में स्थानीय अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मोहम्मद इब्राहिम (22) और मुजम्मिल (23) को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने घटना के एक वर्ष तीन माह के भीतर फैसला सुनाया।

बोकारो कोर्ट के अपर लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने बताया कि यह घटना 5 अक्टूबर 2024 को माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में हुई थी। आजाद नगर निवासी 20 वर्षीय अंकित कुमार पर राशन दुकान के पास चाकू से हमला किया गया था। इस मामले में घायल के भाई दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

एपीपी के अनुसार, अंकित अपने दोस्त सोनू के साथ बाइक से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार में आ रहे मुजम्मिल से टक्कर होते-होते बची। सुरक्षित चलने की सलाह देने पर मुजम्मिल भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने इब्राहिम को बुलाया और दोनों ने मिलकर अंकित पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को BNS की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मुजम्मिल नूरी मोहल्ला और इब्राहिम खान मोहल्ला, आजाद नगर का निवासी है।


