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Bokaro: 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव बैन, बालू पकड़ाया तो सख्त कार्रवाई


Bokaro: उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार आम जनों को यह सूचित किया जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आलोक में बोकारो जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से मानसून सत्र (दिनांक 10-06-2022 से 15-10-2022) तक नदी से बालू का उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.

यदि नदी बालू घाटों से बालू का उठाव करते किसी को पाया जाता हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उधर, उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह द्वारा चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी आदि को पत्र जारी कर उक्त अवधि में क्षेत्रान्तर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

सूत्रों के अनुसार बोकारो में बालू का उठाव धड़ले से हो रहा है. शहर के सेक्टर इलाको में बालू के ट्रेक्टर देखें जा रहे है. शहरी इलाको में ईटा-बालू का कारोबार करने वाले बालू बेच रहे है. पर पहले से अभी बालू का दाम काफी बढ़ गया है. 2200 से 2400 रूपये ट्रेक्टर बिकने वाला बालू 4000 रूपये बिक रहा है.

बोकारो जिले के दो हजार ट्रैक्टर, पचास हजार मजदूरों के पास काम का अभाव हो गया है.


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