Bokaro: शहर के जिस एडीएम मोड़ पर डंडा थामे होमगार्ड जवान अक्सर आम नागरिको को रोककर, बीएसएल प्लांट जाने वाले कर्मियों के लिए ट्रैफिक खोलते है, वहां का दृश्य जिला परिवहन अधिकारी (DTO) के पहुंचने के बाद आज बदल गया। शुक्रवार को उसी पॉइंट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमे बीएसएल कर्मी और अधिकारियो की भी वाहन चेकिंग हुई। जाँच के दौरान जीएम, सीजीएम की गाड़ियों को भी रोका गया।
लगभग 80 हजार रुपये वसूला गया जुर्माना
डीटीओ ने बताया कि विशेष जांच अभियान के तहत शुक्रवार को एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाते हुए उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इसके तहत कुल 35 वाहनों से 80 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया।
बोकारो स्टील अफसर एसोसिएशन (BSOA) के प्रेजिडेंट, ए के सिंह, ने कहा कि आज प्रसाशन द्वारा कराये गए वाहन चेकिंग में ड्यूटी जा रहे बीएसएल अधिकारियो और कर्मियों को बेहद परेशानी हुई। प्लांट ड्यूटी जाने वाले अधिकतर अधिकारी और कर्मी हेलमेट पहनते है और उनकी गाड़िया भी सही रहती है। क्युकी प्लांट गेट में भी हेलमेट चेकिंग होती है।
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रसाशन को ओवरलोडेड और बेतरकीब तरीके ड्राइविंग और पार्किंग करते टेम्पो और अन्य सवारी वाहनों पर भी कार्रवाही करनी चाहिए।
■ बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है-
जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें छोटे व बड़े वाहनो के सभी तरह के पेपर, हैलमेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, व्यवसायिक वाहनों का परमिट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई।
उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का वाहन परिचालन करता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192(A) का उल्लंघन करता है। इसके लिए वाहन मालिकों को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चलाना गैरकानूनी भी है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही बिना परमिट के चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह का जांच जिले में लगातार चलाया जाएगा।