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Bokaro: वोटिंग पर PTM का सभी विद्यालयों में होगा आयोजन,अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक होंगे शामिल


Bokaro: सूचना भवन स्थित स्वीप कोषांग कार्यालय में गुरुवार को नोडल पदाधिकारी प्रभाष दत्ता ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर शुक्रवार को होने वाले वोटिंग पर मीटिंग एवं वोटिंग पर पीटीएम कार्यक्रम को लेकर विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी।

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उन्होंने कहा कि मीटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटिंग पर मीटिंग कार्यक्रम में जहां जेएसएलपीएस की समूह से जुड़ी दीदी शामिल होंगी,वहीं वोटिंग पर पीटीएम कार्यक्रम में विद्यालयों में अध्ययनरत पैरेंट्स – टीचर के बीच मीटिंग होगा। इसके आयोजन को लेकर स्वपी कोषांग के प्रभारी/सहयोगी पदाधिकारियों ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगामी 25 मई को होने वाले मतदान दिवस के प्रति जागरूक करना है, साथ ही छुटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जुड़वाना है। ताकि चुनाव का पर्व,देश का गर्व में कोई भी अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहें।

वोटिंग पर मीटिंग एवं वोटिंग पर पीटीएम में निम्न जानकारी दी जाएगी –

 सभी मतदान केन्द्रों पर शेड, शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं दिव्यांग जनों के लिए रैम्प, ट्राइ साइकिल/वोलेंटियर की व्यवस्था है। वृद्ध जनों के लिए वोलेंटियर्स के साथ टोटो (आटो) की व्यवस्था है। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए अलग कतार एवं मतदान में प्राथमिकता की सुविधा एवं शहरी मतदान केन्द्रों में शेड, कुर्सी एवं पार्किंग की व्यवस्था होगी।

 मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर हेल्प लाइन एप, सी-विजिल एप मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाईन नं0-1950 है।

 मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं लोक उपकरण पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।

 किशोर- किशोरी दिनांक – 26.04.2024 तक फॉर्म-6 में अपना नाम जोड़वा सकते है।

 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन यथा किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,चर्च इत्यादि एवं बिना गृह स्वामी के स्वीकृति के चुनाव प्रचार सामग्री लगाना/दिवार लेखन पर सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

 मतदान की तिथि को किसी समूह/व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन जैसे शराब या अन्य नसीले पदार्थ, पैसा, उपहार इत्यादि वितरण की सूचना या डराने, धमकाने एवं शस्त्र के प्रदर्शन की सूचना उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को या जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाईल नं0-8986660333, 06542-223705 पर दिया जा सकता है।

 मतदान दिवस पेड लिव (Paid Leave) होता है।

 मतदान दिवस को एक महापर्व के रूप में मनाना एवं सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर सभी को प्रेरित करना है। स्वयं मतदान करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।


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