Bokaro: आज गुरुवार को कुल 18 कोरोना पॉजिटिव लोगो के घरो को चिन्हित कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया। उपायुक्त राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की उपधारा 34(बी एवं सी) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंकित क्षेत्रो को Containment Zone घोषित करते हुए पूर्णतः तालाबंदी कर दिया है।
■ Containment Zone घोषित-
सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर उसके चौहदी तक की सीमा को Containment Zone घोषित किया जाता है। इस हेतु उपायुक्त राजेश सिंह ने दिशा निदेश जारी कर अक्षरशः पालन कराने को कहा।

इन जगहों को किया गया Containment Zone घोषित:
सेक्टर 8 C और 8 A दो जगहों पर।
सेक्टर 2 में गुरुद्वारा के पास।
सेक्टर 3 A और 3 E दो जगहों पर।
सेक्टर 4 F में 2 जगहों पर।
सेक्टर 1 C में 3 जगहों पर।
चीरा चास में 2 जगहों पर।
चास में गुजरात कॉलोनी में।
■ व्यक्ति के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य जारी-
उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि उक्त संक्रमित व्यक्ति के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का भी काम चल रहा है। लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग मास्क व सोशल डिस्टेनसिंग का पालन कर वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें।
■ दिशा-निर्देश जारी :-
1. संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर अंकित चौहदी क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील करते हुए किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाय (अपवाद स्थिति को छोड़कर)।
2. उक्त क्षेत्रो के लोगों की आवश्यक वस्तुएं जैसे- राशन, दूध, दवाइयां, सब्जी इत्यादि को आवश्यकतानुसार भुगतान के आधार पर घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था कराएं।
3. उनके घर के क्षेत्रों को पूर्ण रूप सेनीटाइज कराते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित कराएंगे।
4. उक्त ग्राम व क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराये।
5. यदि किसी व्यक्ति को बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत मेडिकल टीम को भेजकर समुचित इलाज एवं दवाइयां आदि उपलब्ध कराएंगे।
6. यह भी सुनिश्चित कराएंगे की जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों को हर हाल में राशन उपलब्ध हो तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और यह अत्यंत निर्धन व्यक्ति है तो उसे मुखिया के खाद्यान्न कोषांग में उपलब्ध कराए गए राशि से वैकल्पिक स्तर के तहत पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराए गए सूखा राशन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सिविल सर्जन बोकारो अपने स्तर से टीम गठित कर उक्त क्षेत्रों को कोर एरिया एवं बफर एरिया में विभाजित करते हुए कोर एरिया के सभी नागरिकों का दूरभाष नंबर संग्रह कराकर उसकी एक प्रति विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. सीलबंद क्षेत्रों में कोई भी सरकारी वाहन के प्रवेश होने के बाद उक्त क्षेत्र से बाहर निकलने पर उक्त वाहनों को 1 प्रतिशत हाइड्रोक्लोराइड सलूशन के घोल से सेनीटाइज करना सुनिश्चित कराएंगे।
