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BSL: “इम्प्लोयी फ़र्स्ट” की मूल भावना पर आधारित आवास आवंटन नियमावली में सुधार


Bokaro: बीएसएल (BSL) टाउनशिप क्षेत्र में बेहतरी के लिए विगत दिनों नगर प्रशासन विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल और जन-स्वास्थ्य की टीम द्वारा कई पहल किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं. इसी कड़ी में अब आवास आवंटन नियमावली में भी कई अहम् संशोधन कर आवंटन प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है.

इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता एवं बैठकों के क्रम में प्राप्त उनके उपयोगी सुझावों को ध्यान में रखा गया है. बीएसएल शीर्ष प्रबंधन के दिशा-निर्देश में इस चुनौतीपूर्ण कार्य को नगर प्रशासन के आवास आवंटन की टीम ने गहन मंथन के बाद सफलतापूर्वक संपादित किया है.

“इम्प्लोयी फ़र्स्ट” यानी कर्मचारी हित सर्वोपरि की मूल भावना पर आधारित आवास आवंटन नियमावली में सुधार के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :

– “डी” टाइप क्वार्टर आवंटन में वरीयता का निर्धारण अब ग्रेड के अनुसार किया जाएगा, यानी उच्चतर ग्रेड के कर्मचारी, वरीयता सूची में ऊपर होंगे.

– अधिशासियों की तरह अब अनधिशासी को भी च्वाइस के आधार पर आवास का आवंटन किया जाएगा. “डी” एवं “ई” प्रकार के आवास के लिए कर्मी खाली आवासों की सूची में से अधिकतम 20 च्वाइस दे सकते हैं. उक्त खाली आवासों की सूची बीएसएल के इंट्रानेट पर डिस्प्ले किया जाएगा॰

– “सहज अनुरक्षण”: बीएसएल कर्मचारियों के लिए फ्रेश क्वार्टर आवंटन में “सहज अनुरक्षण” की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसके तहत क्वार्टर अनुरक्षण संपन्न होने से पूर्व पैनल रेंट की कटौती नहीं की जाएगी. तथापि, अनुरक्षण के उपरांत एक माह के अंदर पूर्व में रह रहे आवास को खाली करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पैनल रेंट देय होगा.

– “सुगम तकनीक” – समस्त आवंटन प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने का निर्णय लिया गया है. क्वार्टर दखल एवं खाली करने की पूरी प्रक्रिया “सुगम तकनीक” के तहत सी एंड आई टी विभाग के सहयोग से ऑन लाइन की जा रही है. इससे संबंधित प्रक्रिया सहज और पारदर्शी हो जाएगी जिससे आवंटी काफी लाभान्वित होंगे.

– एक और महत्वपूर्ण सुधार के तहत आवास परिवर्तन (क्वार्टर चेंज) के मामलों में भी सामान्य वरीयता सूची अपनाने का प्रावधान किया गया है एवं इसके लिए भी च्वाइस हेतु उपलब्ध खाली आवासों की सूची डिस्प्ले की जायेगी .आवास परिवर्तन की समय सीमा अर्हता अब 6 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दी गई है.

-म्यूचुअल चेंज: समान प्रकार के आवास में पारस्परिक परिवर्तन (म्यूचुअल चेंज) अब एक बार की जगह दो बार तक किए जा सकेंगे.

-विभिन्न श्रेणियों के लिए आवास रेंट एवं पैनल रेंट को तर्कसंगत बनाया गया है.

इन सब अहम् प्रक्रियात्मक सुधारों के अलावा इस आवंटन नियमावली में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन समाहित किए गए हैं जो कर्मचारी हित में है.


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