Bokaro Steel Plant (SAIL) Hindi News

BSL फिर लाइसेंसिंग स्कीम के तहत करेगी आवास का आवंटन, निकला सर्कुलर


Bokaro: स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के बीएसएल (BSL) से इस साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वे बोकारो टाउनशिप में ई, एफ और ईएफ टाइप आवास लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आवंटित करा सकते है। बीएसएल ने आवास लाइसेंस योजना से संबंधित सर्कुलर निकाला है।

बीएसएल के प्रवक्ता, मणिकांत धान के अनुसार – बीएसएल (BSL), बीपीएससीएल (BPSCL) तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी की सेवा से 30.06.2022 को या उससे पहले पृथक हुए हों अथवा वैसे कर्मचारी जो 31.12.2022 को कंपनी की सेवा से पृथक होंगे। वे कैंप-2 सहित अन्य सभी सेक्टरों में अवस्थित वैसे ई/एफ/ईएफ टाइप आवास बीएसएल की आवास लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आवंटन हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिनमें वे फिलहाल रह रहे हैं और उनकी सेवाकाल के दौरान कंपनी द्वारा उन्हें आवंटित किया गया हो।

इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटन हेतु फॉर्म 24 अगस्त 2022 से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट के वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑनलाइन जमा करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितम्बर 2022 तय की गई है। आवेदन की प्रिंटेड प्रति (हस्ताक्षर युक्त) नगर सेवा भवन के मेन गेट पर अवस्थित काउंटर के ड्राप बॉक्स में 24 सितम्बर 2022 को 10.00 बजे सुबह से 12:30 बजे अपराह्न तक जमा करनी होगी। इस योजना के तहत आवेदक को एक ही आवास आवंटित की जाएगी।

बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी/ऑन रोल कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जिन्होंने एक से अधिक आवास का दखल किया हो। बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी/ऑन रोल कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बी एस सिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लाट हो या वैसे भूतपूर्व/ऑन रोल कर्मचारी जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कंपनी आवास लीज/लाइसेंस पर हो, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।

इस योजना के लिए 1000/- (नॉन रिफंडेबल) रुपये मात्र प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,50,000/- रुपये तथा अन्य शुल्क के तौर पर 47,190 /- मात्र जमा करना तय किया गया है। विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 75,000/- रुपये जमा करना होगा।


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