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Bokaro: नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा


Bokaro: पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10 जनवरी 2022 सुबह की है। पीड़िता अपने घर से कोविड सेंटर कोरोना का टीका लेने निकली थी। उसी दौरान दोषी युवक ने पीड़िता का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उसे सुनसान स्थान पर स्तिथ एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस बीच कोविड सेंटर से वापस घर न लौटने पर परिजन परेशान थे। दिनभर खोजबीन करने के उपरांत पीड़िता के दादा ने बालीडीह थाने में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पीड़िता को बरामद किया।

पुलिस ने कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया, तो दुष्कर्म की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अपना अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट कोर्ट के समक्ष समर्पित किया। गवाहों व दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी युवक पर लगे आरोपों को सही पाकर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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