Bokaro: बालीडीह थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए मारपीट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एसटी-197/2022 (बालीडीह थाना कांड संख्या-262/2021) में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त उत्तम रजक को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 एवं 323 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को काराधीन अवधि (In Custody Period) का लाभ देते हुए सजा सुनाई।

किराया को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मामले की शिकायत कुर्मीडीह धोबी मोहल्ला निवासी रंगो देवी ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनका पुत्र संतोष रजक वाहन चलाने का कार्य करता था। घटना से एक दिन पहले संतोष ने एक ग्राहक से वाहन किराये के रूप में अग्रिम राशि ली थी। बताया गया कि घटना वाले दिन संतोष रजक ने संबंधित ग्राहक उत्तम रजक का काम पहले करने के बजाय दूसरे ग्राहक का काम शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया।

न्यायालय ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त उत्तम रजक को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) एवं धारा 323 (मारपीट कर चोट पहुंचाना) के तहत सजा सुनाई।
इन अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका
इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की। वहीं मामले के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक महेन्द्र सिंह थे। केस की मॉनिटरिंग में पुलिस अवर निरीक्षक बिरबल हांसदा ने नोडल पदाधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
(By Currentbokaro team)

