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जो भी पटाखा विक्रेता निर्देशों का नहीं करेगा पालन, उनके खिलाफ होगी विधि सम्मत कारवाई: DC, Bokaro


Bokaro: सुख एवं समृद्धि का प्रतीक “दीपावली‘‘ पर्व इस बार 12 नवंबर 2023 को है। इस बाबत उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी सुरक्षा- निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने का अपील किया है।

कहा कि आम तौर पर दीपावली में अतिशबाजी करके हर्षोल्लास व्यक्त किये जाने की परंपरा है। कई बार ऐसा देखा गया हैै कि हमारी छोटी सी असावधानी अथवा अति उत्साह में की गई अतिशबाजी जानलेवा साबित हुई है।

स्मरण रहें कि ‘‘असावधानी ही हादसे को जन्म देती है”। अतः “सुरक्षित एवं सुखद दीपावली-2023” हेतु जारी सुरक्षा-निर्देश का शत प्रतिशत सभी अनुपालन करें। आमजनों के साथ पटाखा विक्रेता भी विशेष सावधानी बरतें। जो भी पटाखा विक्रेता निर्देशों का पालन नहीं करेगा उन पर जिला प्रशासन द्वारा उचित एवं विधि सम्मत कारवाई की जायेगी।

पटाखा विक्रेताओं के लिये जारी दिशा-निर्देश :-

– प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित स्थल पर ही पटाखे की बिक्री करें।

– पटाखा बिक्री से पूर्व प्रशासन एवं अग्नि शामन विभाग से अनुमति वा अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लें।

– बाजार,सड़क के किनारे पेट्रोल पम्प, गैर गोदाम, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखें की बिक्री ना करें।

– उन्हीं पटाखों की बिक्री करें जो स्वास्थ्य तथा वातावरण को प्रभावित न करें।

– ऐसे पटाखों की बिक्री न करें जिनकी ध्वनि स्तर की सीमा 125 डेसीबल से अधिक हो।

– विक्रय कार्य में नाबालिग/छोटे बच्चों को न लगायें।

– पटाखों के पण्डाल में बिजली की वायरिंग किसी योग्य एवं प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराये एवं हमेशा आई0एस0आई मार्क के काॅपर के तार का ही प्रयोग करें,नंगे तारों पर अच्छी प्रकार से टेप लगा कर रखें।

– पटाखों के पण्डाल में ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल,केरोसीन,पेट्रोल इत्यादि को एकत्र करके न रखें और न ही इनका प्रयोग करें।

– पटाखों के पण्डाल के आसपास पर्याप्त मात्रा में पानी,बालू एवं अग्निशमण यंत्र अनिवार्य रूप से रखें एवं इनका प्रयोग किस प्रकार करना है इसकी जानकारी आवश्य रखें।

– पटाखों के पण्डाल में प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य रूप से रखें।

 


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