■ सुप्रीम कोर्ट समिति के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग के निदेश के आलोक में आज दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को पत्थरकट्टा चौक पर कई स्कूली बसों एवं छोटी वाहनों की सघन जाँच की गई
■ जांच के क्रम में चिन्मया विद्यालय के 04 बसों के कागजातों में कमी पाई गई- डीटीओ बोकारो…
■ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी है
Bokaro: सुप्रीम कोर्ट समिति के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग के निदेश के आलोक में आज दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को पत्थरकट्टा चौक पर कई स्कूली बसों चिन्मया विद्यालय, अयप्पा पब्लिक स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जी०जी०पी०एस स्कूल एवं छोटी वाहनों की सघन जाँच की गई, जिसमें चिन्मया विद्यालय के चार (04 ) बसों के कागजातों में कमी पाई गई, जिसके कारण बस को रोक के रखा गया। उक्त बात की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दिया।
उन्होंने बताया कि उक्त सभी बसों एवं छोटी वाहनों में Attendance Register, Valid First Aid Box, सुरक्षित आपातकालीन दरवाजा, सेफ्टी किट, सीसीटीवी, कैमरा जीपीएस अटेंडेंस एवं अन्य कई मानकों का अभाव पाया गया। जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के आदेश का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल बसों के लिए मानको एवं नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
■ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी है-
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि स्कूल बसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चिन्मया विद्यालय एवं संत जेवियर स्कूल के प्रबंधक को Supreme Court Committee on Road Safety एवं परिवहन विभाग के आदेश का उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है। साथ ही संत जेवियर स्कूल के बसों के परिचालन देखने वाले स्कूल प्रबंधक को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर अभिभावक के साथ बैठक कर मामले को दूर करें अन्यथा स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जाँच के दौरान परिवहन विभाग के कर्मी, सड़क सुरक्षा कर्मी आदि शामिल थे।