रिपोर्ट। संजय महथा
Chandankyari: मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, बोकारो के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 37 चन्दनकियारी (अ०जा० ) के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास जेम्स सुरीन की अध्यक्षता में आज दिनांक 19 जून, 2023 को सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की उपस्थिती में सभी राजनैतिक दलों के साथ चास अनुमंडल स्थित भूमि सुधार कार्यालय कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 37 चन्दनकियारी (अ०जा० ) के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास श्री जेम्स सुरीन द्वारा सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के आलोक में निबंधित योग्य नागरिक, जिनकी आयु दिनांक 01.10.2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है को मतदाता सूची में निबंधन हेतु एक अवसर देने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.2024 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 17.10.2023 एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2024 निर्धारित है।
■ पूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नवत है :
1. एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन- 17.10.2023 (मंगलवार)
2. दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि- 17.10.2023 (मंगलवार) से 30.11.2023 (गुरुवार) तक।
3. विशेष अभियान तिथियां – दावों और आपत्तियों की अवधि के भीतर दो शनिवार और रविवार सीईओ द्वारा तय/निर्धारित किया जाएगा।
4. दावों और आपत्तियों का निस्तारण-
26.12.2023 (मंगलवार) तक।
5. (i) स्वास्थ्य मापदंडों की जाँच करना और प्राप्त करना अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति (i) डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक की छपाई – 01.01.2024 (सोमवार) तक।
6. Final publication of electoral roll On 05.01.2024 (Friday)
अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अध्यक्ष / सचिव, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो को Pre- Revision एवं Revision गतिविधियों के अन्य महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया गया, जो निम्नरूपेण है-
1. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष में 04 अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है, जिसमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर है।
2. प्रत्येक साल की उक्त तिथि में से किसी भी तिथि को एक पात्र नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा वह भी प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप में प्रपत्र 6 में मतदाता सूची में अपना नाम निबंधन करने हेतु आवेदन दे सकता है।
3. मतदाता सूची में नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन कर सकते है।
4. मतदाता अपने वोटर कार्ड में सुधार, EPIC Replacement, दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में चिन्हित करने, विधानसभा के अन्दर अथवा बाहर निवास स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं।
5. मतदाता उक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 में दावा एवं आपत्ति आवेदन विहित प्रपत्र-6, 7 एवं 8 दिनांक 17.10.2023 30.11.2023 तक BLO / AERO / ERO के कार्यालय में आवेदन समर्पित: कर सकता है।
6. सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 हेतु मतदान केन्द्र अभिकर्ता (BLA) की नियुक्ति अपने स्तर करते हुए उक्त सूची को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें।
7. आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त BLA को Bulk Application देने की अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि ये बी०एल०ओ० को एक समय / एक दिन में दस से अधिक प्रपत्र जमा नही करेंगे। साथ ही दावा / आपत्ति प्राप्त करने की पूरी अवधि में प्रपत्रों की सं से अधिक होने पर ERO / AERO द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।
8. MP/MLA / MLC, holders of declared officers and personalities from fields of arts, journalism, sports, members of judiciary and public services af Electoral Da में Marking किया जा रहा है उनसे यह अपेक्षा जाहिर कि गई की वे भी अपना वोटर VIP के रूप में Mark करवा लेंगें।
9. वर्तमान में House to House कार्यक्रम दिनांक 21.07.2023 से 21.08.2023 तक चलाया जाना है, जिसमें बी०एल०ओ० द्वारा उक्त मतदाताओं का सत्यापन House to House के माध्यम से किया जाएगा।
10. सत्यापन के क्रम में जो मतदाता अपने निवास स्थान से किसी अन्य जगह स्थानांतरित / जिनका एक से अधिक वोटर कार्ड / या जिनकी मृत्यु हो चुकी उनका नाम प्रपत्र-7 के माध्यम से मतदाता सूची हटाया जाएगा।
11. पुनरीक्षण अवधि के दौरान मतदाता / बी०एल०ओ० द्वारा प्राप्त ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रपत्र-7 में प्रविष्टि होने के पश्चात् प्रपत्र 10 जेनरेट किया जाना है, जिसे सूचीबद्ध करते हुए उक्त सूची को अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करते हुए सभी राजनैतिक दलों को समय-समय पर व्हाट्स ऐप, ई-मेल या भौतिक रूप से भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस क्रम में यदि विलोपन हो रहे मतदाता का नाम में किसी राजनैतिक दल सदस्य को आपत्ति हो तो वे 7 दिनों के अन्दर अपना आवेदन समर्पित कर सकते है।