Bokaro: बीएसएल (BSL) के सेवानिवृत कर्मियों को ईपीएस – 95 के तहत ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल पर जाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने में मदद हेतु बीएसएल द्वारा मैत्री भवन, सिटी सेंटर के अलावा एचआरडी (कोविड केयर सेंटर) में भी हेल्प डेस्क खोली गई है.
कार्यालय के दिनों में ये हेल्पडेस्क 17 अप्रैल तक खुले रहेंगे जहाँ तैनात टीम सेवानिवृत कर्मियों को फॉर्म भरने, उनका प्रिंट आउट निकालने और उसे जमा करने संबंधी आवश्यक मदद करेंगे.
EPS 1995 pension scheme:कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी EPS-95 के करीब 75 लाख पेंशनभोगी (pensioners) लाभार्थी हैं. साथ ही इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयरहोल्डर्स भी शामिल हैं. इस योजना को सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाया जाता है. इस स्कीम में फिक्स मिनिमम पेंशन मिलती है. इसके साथ-साथ कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं.
EPS-95 से जुड़ी खास बातें
- 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन
- बेरोजगार होने की स्थिति में 50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन
- सर्विस के दौरान सदस्य के स्थाई और पूरी तरह से नि:शक्त होने पर नि:शक्तता पेंशन
- मेंबर के निधन पर विधवा / विधुर पेंशन (पैरा 12 (8) के पहले परंतुक सहित) या पेंशनभोक्ता
- सदस्य/ पेंशनभोक्ता के निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन
- किसी सदस्य या पेंशनभोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन
- विकलांग बच्चे/ अनाथ बच्चे के पूरे जीनवकाल के लिए विकलांग बच्चे/अनाथ पेंशन
- सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पारिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामिक व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है
- किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो