Bokaro: अनुमण्डल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज एवं जिला परामर्शी मो0 असलम तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम बोकारो के द्वारा मामाकुदर चौक के विभिन्न दुकानों व होटलों में खाद्य सामग्री की जांच व सैम्पल एकत्र किया गया। इस क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 के तहत छापामारी की गई तथा चालान काटकर 1500 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
छापामारी के क्रम में मामाकुदर चौक पर स्थित चार मिठाई के दुकान, होटल अंजनी, बाबा गिरिधर मिष्ठान भण्डार, मेसर्स सरिता मिष्ठान भण्डार व सुन्दर स्वीटस से कुल 06 (छः) सेम्पल जांच हेतु एकत्र किया गया तथा प्रतिबन्धित पान मसाला के अन्तर्गत कुल 08 दुकानो को चालान कर अर्थदण्ड के रूप में 1500 रू की वसूली की गई।
ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व जिला परामर्शी द्वारा जिले में लगातार खाद्य सामग्री की जांच व छापामारी की जा रही है। जांच के क्रम में निम्न चीजे देखी जा रही हैं :-
◆ खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार लाईसेन्स लिये हैं कि नही।
◆ बिल में एफएसएसएआई लाईसेन्स नम्बर अंकित है कि नही।
◆ यूज कुकिंग आयल की जांच।
◆ खाद्य सामग्री का सेम्पल जांच हेतु एकत्र करना।
◆ एफएसएसएआई लाईसेन्स व हाईजीन रेटिंग सर्टिफिकेट दुकान में डिस्प्ले है कि नही।
◆ मिठाईयों के सामने मिठाई बनने व कब तक चलेगी दोनो तिथि अंकित है कि नही।
◆ साफ सफाई व खाद्य सामग्री के साथ कही तम्बाकू उत्पाद तो नही बेचा जा रहा है।■ प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दे-
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया गया कि यह जांच अभियान लगातार कई दिनों से चल रहा है और इसी तरह आगे भी जारी रहेगे। यदि अभी भी कोई दुकानदार लाईसेन्स नही लिये है तो वह जरूर ले लें और साथ ही साथ सभी दुकानदारो को निदेशित किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें तथा जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है :- नितोय कुमार, लकी चंद्र महतो, रोनू, विकाश कुमार, राजेश महतो, युधिष्ठिर महतो, मंटू महतो सहित अन्य शामिल है।