Bokaro: नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड, कोआपरेटिव कालोनी, उकरीद एवं बस स्टैण्ड बोकारों में की गई।
छापामारी के दौरान कुल 103 दुकानों की जांच की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसको कोटपा – 2003 की धारा 4 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 22 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3550 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
■ तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है-
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र ) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है । इस लिये सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा – 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।
जिला नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू ने बताया कि बार बार दुकानदार को चेतावनी देने के बाद भी कुछ दुकानदार अभी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार कर रहे है जोकि कोटपा – 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है ऐसे सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने दुकानों पर सिगरेट वाला प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगवायें अन्यथा कम्पलेन फाईल करते हुये कानूनी कारवाई की जायेगी ।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।