Bokaro: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA- 2003) की धारा 4, 6ए व 6बी के तहत सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में लगभग 57 दुकानों की जांच की गई। जिसमे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 15 प्रतिष्ठानो -व्यक्तियों का चालान कर 1370 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
जिला नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू के द्वारा बताया गया कि सभी दुकानदार जो तम्बाकू उत्पाद बेच रहे हैं वह कोटपा 2003 कानून का अनुपालन जरूर करें जैसे अपने दुकान पर प्रतिबन्धित पानमसाला की बिक्री न करें। खुला सिगरेट बेचना बन्द कर दें क्योंकि खुला सिगरेट बेचने से सिगरेट पर बने चेतावनी चित्र का महत्व खत्म हो जाता है जोकि कोटपा -2003 की धारा 7 का उल्लंघन है।
सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है का पोस्टर जरूर लगाये। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, व सेक्टर 12 थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।