Bokaro: राज्य सरकार ने गरीब/जरूरतमंदों (राशनकार्ड धारी) लोगों को पेट्रोल में सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के दिन करेंगे। इस योजना में गरीब/जरूरतमंदों को 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा आहर्ताधारियों को मुहैया कराने को लेकर निबंधन करने का कार्य प्रगति पर है।
एप पर करना होगा आवेदन
इस संबंध में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना राशन कार्डधारियों के दो पहिया वाहनों में प्रयोग के लिए दी जानी है। इस योजना की शुरुआत गणतंत्र दिवस के दिन होगी। ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को मोबाइल एप (सीएम – सपोर्टस) के माध्यम से आवेदन करना होगा। राशन कार्ड धारी लाभुकों को अपने दो पहिया वाहन (टू व्हीलर) के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रुपये प्रति माह उनके बैंक खाते में डाइरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले के राशन कार्डधारियों जो योजना की आहर्ता को पूरा कर रहें है उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल एप (सीएम – सपोर्टस) के माध्यम से पंजीकरण करने का अपील किया है। इस कार्य में सहयोग के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों/ जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जरूरी दिशा – निर्देश दिया गया है।
आवेदन के लिए आर्हता निम्न हैः-
– आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act, NFSA) अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme, JSFSS) के तहत अच्छादित होना होगा।
– राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
– आवेदक के आधार से लिंकड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या अद्यतन होना चाहिए।
– आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
– आवेदक का दो पहिया वाहन राज्य में निबंधित होना चाहिए।
ऐसे करना होगा आवेदन
– आवेदक को एप (सीएम – सपोर्टस) में सबसे पहले आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद उसे आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
– ओटीपी वेरिफेकेशन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस डालना होगा।
– इसके बाद वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा। जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सत्यपित (वेरीफाई) किया जायेगा। सत्यापित होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी।