Hindi News

अयोग्य राशन कार्ड धारक इस तारीख तक कर दें कार्ड सरेंडरः उपायुक्त


Bokaro: अयोग्य राशन कार्ड धारक आगामी 30 नवंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। ऐसे राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड के बीडीओ, नगर निगम क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं। उक्त बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को कहीं।

उपायुक्त ने कहा कि 30 नवंबर 2021 तक राशन कार्ड समर्पण करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तिथि के बाद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले अयोग्य कार्ड धारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अनुसार बाजार दर पर 12 फीसद प्रतिवर्ष ब्याज पर वसूली करते हुए कण्डिका 7 में उल्लेखित दंडात्मक प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं अयोग्य राशन कार्ड धारक-
परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकारए केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, उद्यम, उपक्रम, अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, न्यास इत्यादि में नियोजित को। परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, व्यवसायिक टैक्स देते हैं। परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिचिंत अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि हो। परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन, कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो अथवा परिवार के पास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन हो अथवा परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो तथा परिवार के पास मशीन चालित चार पहिया वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हो, अयोग्य राशन कार्ड धारक है।


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!