Bokaro: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक, धर्मशाला मोड, सुभाष चौक, गरगा पुल के पास कुल 113 दुकानों की जांच की गई। जिसमें 21 दुकानों / व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन करते हुए पाया गया। जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 3600/- रूपये की वसूली की गई।
मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। छापामारी के दौरान जब दुकानदारों से पूछा गया तो उन्हों ने बताया कि कम्पनी वाले आते है और चिपका कर चले जाते हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों का निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
■ कोटपा – 2003 की धारा 5 क्या कहता है-
● सिगरेट एवं अन्य बा उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध।
● प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs. 1000/- (एक हजार रुपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो
● द्वितीय अपराध की दशा में 5 वर्ष तक का कारावास या Rs. 5000/- (पांच हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों
■ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० एन०पी०सिंह द्वारा बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानो पर चिस्पा बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
■ अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें-
जिला परामर्शी के अनुसार किसी भी विद्यालय के चहार दिवारी के 100 यार्ड या 300 फिट के रेडियस में कोई तम्बाकू बेचता है तो ऐसे सारे लोग कोटपा 2003 की धारा 6बी का सीधे उल्लंघन करते हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि बार बार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें फिर भी कुछ दुकानदार अभी भी दुकानों पर लगा रखें हैं उन्हें सावधान रहने का सुझाव दिया गया। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत एसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए व 6बी क्या कहता है
◆ धारा-6ए-
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
◆ धारा-6बी-
किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध।
इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।