Bokaro: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (ADJ-4) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गोली मारकर हत्या के प्रयास में दोषी पाय गए तुपकाडीह निवासी अब्दुल रहीम (31) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 30 अक्टूबर 2016 को हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-9 के बसंती मोड़ में घटी थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) आर के राय ने कहा कि सेक्टर-तीन निवासी अब्दुल रहीम ने बीएसएल में नौकरी के नाम पर ठगी के रुपए को हजम करने की नीयत से सेक्टर 3 निवासी हदीश अंसारी को गोली मार दी थी, जो उसकी जांघ के आर-पार हो गई थी। बीजीएच में कई दिनों के इलाज के बाद उनकी जान बची थी।
एपीपी ने कहा कि घटना उस वक्त हुई जब हदीश सेक्टर-9 से अपने दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था। वह अपनी स्कूटी चला रहा था तभी रहीम अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और हदीश को बसंती मोड़ पर रोक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पिछली सीट पर बैठे रहीम ने उस पर गोली चला दीं और भाग गया।
एपीपी ने कहा कि गोली लगने के बाद हदीश जमीन पर गिर गया। बाद में उसके दोस्त आए और उसे बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) ले गए जहां उसका इलाज किया गया।