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लूज सिगरेट बेचने पर अब होगी दण्डनात्मक कार्रवाई, नया मोड़ में हुई छापामारी


Bokaro: सिटी थाना प्रभारी के निर्देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़, कोआपरेटिव कालोनी में की गई, जिसमें कुल 14 दुकानों व व्यक्तियों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसको कोटपा 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के तहत चालान काटकर 2650 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

■ लूज सिगरेट बेचने पर दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी-

जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है। कोटपा 2003 की धारा 4 का उल्लघन नयामोड चाय स्टाल पर अक्सर करते हुए लोग दिखते है। इसी को देखते हुए आज सभी चाय की दुकानदारो को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह लोग खुली यानी लूज सिगरेट न बेचे जिसको भी बेचे पैक सिगरेट ही बेचे अन्यथा लूज सिगरेट बेचने पर दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

■ किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है-

जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र ) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। साथ ही धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना से शनीम खान, दिलीप कुमार व छापामारी दस्ता उपस्थित थे।


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