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रामनवमी: जुलुस के दिन इन रास्तों पर 8 घंटो तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित: SDO


Bokaro: दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को रामनवमी का पर्व मनाया जाना है। उक्त अवसर पर जुलूस निकाले जाने की परम्परा है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ होने की संभावना रहती है।

जुलुस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा यातायात को सुव्यवस्थित रखने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर 10 अप्रैल जुलुस के दिन यातायात की व्यवस्था पर मार्ग निदेश जारी किया है, जिसके तहत बालीडीह से उकरीद मोड़ तक आनेवाली वाहन दिनांक 10.04.2022 को दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद किया जाता है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में औद्योगिक ओ०पी० क्षेत्र माराफारी होते हुए दो पहिया / चार पहिया वाहन आ-जा सकते हैं।

वही चास थाना क्षेत्र अंतर्गत जोधाडीह मोड़ से महावीर चौक, महावीर चौक से धर्मशाला मोड़ तक दोपहर 02 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चेकपोस्ट से धर्मशाला तक एक लेन पर वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से चलता रहेगा। साथ ही पुरूलिया की ओर से आनेवाले बड़ी वाहनों को आई०टी०आई० मोड़ के पहले, धनबाद की ओर से आने वाले वाहनों को तेलमच्चो ब्रिज के पास तथा इलेक्ट्रोस्टील से आने वाले वाहनों को तलगड़िया मोड़ के पास रोकी जायेगी।

■ तेलमच्चो से कोई वाहन सेक्टर-11 होते हुए शहरी क्षेत्र में प्रवेश न करे-

अनुमंडल दंडाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अपने क्षेत्रों के सभी संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत वाहनों को निर्धारित समय एवं स्थल पर रोकना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही थाना प्रभारी हरला यह सुनिश्चित करेंगे कि तेलमच्चो से कोई वाहन सेक्टर-11 होते हुए शहरी क्षेत्र में प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि यह आदेश दिनांक 10.04.2022 के लिए प्रभावी होगा।


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