Bokaro: उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री जी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाना है। इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो एवं आवेदक स्वयं या पत्नी/ पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उक्त पेंशन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा विगत दिनांक 18 नवंबर 2021 से लागू की गई है। उक्त योजना की पात्रता को राज्य सरकार द्वारा सरलीकृत करते हुए कुछ संशोधन किया गया जो निम्न है :-
1. आवेदक स्वयं या पत्नी/ पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
2. आयकर अदा करने वाला परिवार भी नहीं होना चाहिए।
बोकारो जिला में 60 वर्ष से अधिक आयुवाले उम्र के व्यक्तियों की संख्या लगभग 1 लाख 25 हजार 275 है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से आच्छादित नहीं है। इनमें से अनेक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता धारित नहीं करते हो, जिसकी समीक्षा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करते हुए सर्वजन पेंशन की पात्रता धारित करने वाले लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है।
■ आगामी दिनांक 08 जुलाई 2022 से पूर्व योग्य लाभुकों को उक्त योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को आच्छादित करने को कहा- डीडीसी….
उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी चास एवं बेरमो को अपने प्रखंड/अंचल क्षेत्रान्तर्गत योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण करते हुए आगामी दिनांक 08 जुलाई 2022 से पूर्व योग्य लाभुकों को उक्त योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को आच्छादित करते हुए, को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृत्यादेश सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रखंड/ अंचल क्षेत्राधीन प्रत्येक मतदान केंद्र के स्तर पर एक-एक दल का गठन किया गया है, जिसमें बीएलओ/आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका को रखा गया है। उन्हें संबंधित केंद्र की मतदाता सूची एवं उस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों की सूची तथा विभिन्न योजनाओं के लिए लाभुकों की पात्रता से संबंधित विवरणी की जाँच कर सम्बन्धित पदाधिकारी को सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
■ घर-घर जाकर करें सर्वे का कार्य –
उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी ने कहा कि उक्त गठित दल के सदस्यों द्वारा मतदाता सूची एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों की सूची का अद्यतन करते हुए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे तथा विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभुकों के संबंध में प्रपत्र में वांछित विवरण अंकित करते हुए तथा अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त लेकर भौतिक सत्यापन करते हुए संबंधित पदाधिकारी को सूची उपलब्ध कराने को कहा।