Bokaro: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने मंगलवार को बढ़ते कोविड संक्रमण की आशंका को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची द्वारा जारी दिशा – निर्देश का जिले में शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)/ अंचलाधिकारी (सीओ) एवं सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की।
मौके पर अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार, अपर समाहर्ता सादात अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार, सिविल सर्जन डा. जितेंद्र कुमार सिंह, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डा. एन पी सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण में वृद्धि की आशंका को देखते हुए राज्य के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आगामी 15 जनवरी तक तत्काल प्रभाव से कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत जिले में भी सभी प्रतिबंधों को शतप्रतिशत सुनिश्चित करना है। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्ती से सभी प्रतिबंधों को लागू करने को कहा है।
जिले के सभी छोटे – बड़े पार्कों को बंद कर दोनों अनुमंडल क्षेत्रों से ऐसे पार्कों की सूची जिला को समर्पित करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी तरह का जुलूस/धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। रात्रि आठ बजे के बाद रेस्टूरेंट, बार, दवा दुकान और पेट्रोल पंप को छोड़ किसी भी तरह का दुकान खुला नहीं रहेगा। इसे गश्ती पुलिस सुनिश्चित करेगी। दुकानदार मास्क – पारस्परिक दूरी को अपने यहां सुनिश्चित करेंगे। स्कूल/कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। बाजार – हाट में मास्क एवं पारस्परिक दूरी को भी सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने चास – बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को सभी बीडीओ/सीओ व थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर ऐसे मेलों की सूची तैयार करने को कहा जहां मकर सक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। उनके संस्थापकों/संचालकों को यह स्पष्ट निर्देश दें कि इस तरह का कोई भी आयोजन इस बार नहीं होगा। उन्होंने इंटर–स्टेट चेक पोस्टों, रेलवे स्टेशनों पर कोविड जांच की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। जगह – जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाने, मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों से जुर्माना वसूलने को कहा।
मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने कहा कि कोरोना के दो चरणों को हमने देखा है। जिस तरह पूर्व में एतिहात बरतते हुए नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया था। उसी तरह इस बार भी हमें सुनिश्चत करना है। उन्होंने स्वयं की सुरक्षा करते हुए स्थानीय स्तर पर बीडीओ/सीओ – थाना प्रभारी को समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को स्थानीय स्तर पर बैठक कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा। राज्य से जो भी दिशा – निर्देश प्राप्त हुआ है, उसका शतप्रतिशत अनुपालन करना है।
इससे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने विस्तार से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची द्वारा जारी दिशा – निर्देश को विस्तार से अधिकारियों को बताया और जरूरी दिशा – निर्देश दिया। बैठक में मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार, सीटी डीएसपी कुलदीप कुमार, चास एसडीपीओ पुरषोत्तम कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिले के वरीय पदाधिकारी, बीडीओ/सीओ व थाना प्रभारी उपस्थित थे।
राज्य के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची द्वारा आगामी 15 जनवरी तक के लिए जारी दिशा – निर्देश निम्न हैः-
1. 100 से अधिक व्यक्तियों की सभी बाहरी सभाओं पर प्रतिबंध है।
2. 100 से अधिक व्यक्तियों या हॉल क्षमता के 50%, जो भी कम हो, की सभी इनडोर सभाएं प्रतिबंध हैं।
3. ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल सामग्री/ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना जारी रहेगा। सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। अधिकतम 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
4. भारत सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों को मानव संसाधन की अधिकतम 50% क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति है।
5. सभी स्विमिंग पूल/जिम/स्टेडियम/चिड़िया घर/पार्क/पर्यटन स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
6. रेस्टोरेंट/बार/सिनेमा हॉल/दुकानें/शॉपिंग मॉल यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय 50% क्षमता से अधिक नहीं हो।
7. सभी दुकानें और शॉपिंग प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे। जबकि रेस्टूरेंट/बार/दवा की दुकानें/ईंधन आउटलेट सामान्य समय तक खुले रहेंगे।
8. सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित है।
9. सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध है।
10. बिना मास्क/फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहने हुए मास्क/फेस कवर से मुंह और नाक को ढंकना (बातचीत सहित) अनिवार्य होगा। (खाने/पीने की अवधि को छोड़कर)
11. संलग्न दिशा-निर्देशों और राज्य से जारी दिशा – निर्देशों का पालन किया जाएगा।
12. उक्त दिशा – निर्देशों या संलग्न राज्य के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। 2005 आइपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई।