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परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू


Bokaro: अनुमंडल दण्डाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा जानकारी दी गयी है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा, 2022 की माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक-24.03.2022 से 20.04.2022 तक प्रथम पाली 09ः45 बजे पूर्वाह्न से 01ः05 बजे अपराह्न तक एवं इन्टरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक-24.03.2022 से दिनांक-25.04.2022 तक द्वितीय पाली में 02ः00 बजे अपराह्न से 05ः20 बजे अपराह्न तक चास अनुमण्डल अन्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी।

चास अनुमण्डल अन्तर्गत माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा, 2022 के लिए निर्धारित 25 (पच्चीस) परीक्षा केंद्रों पर एवं इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा 2022 के लिए कुल 17 (सतरह) परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित किये जायेंगे। ऐसे में उक्त परीक्षा कदाचारमुक्त वातावरण में संचालन कराने हेतु चास अनुमण्डल अन्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश आगामी दिनांक 24.03.2022 के पूर्वाह्न 08:00 बजे से दिनांक 25.04.2022 तक यानी परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

■ निषेधाज्ञा निम्न पर लागू होगा-

◆ परीक्षा अवधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर (परीक्षार्थियों को छोड़कर) उक्त परिधि के अन्दर नहीं जाएँगे।

◆ कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, परम्परागत हथियार, लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फर्सी एवं घातक हथियार के साथ चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।

◆ परीक्षा अवधि में निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र का भी किसी प्रकार का कोई जुलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।

◆ परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यो से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना निषिद्ध है।

■ निषेधाज्ञा निम्न पर लागू नही होगा-

● परीक्षा अथवा परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यो से सम्बंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस दण्डाधिकारियों तथा परीक्षार्थियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।


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