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जैनामोड़ से बहादुरपुर तक राष्ट्रीय राज्यमार्ग (NH) पर स्थित होटलों व ढाबो में छापामारी


Bokaro: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं खाद सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट अनंत कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज एवं जिला छापामारी दल के सदस्य मोहम्मद असलम के नेतृत्व में जैनामोड़ से बहादुरपुर तक राष्ट्रीय राज्यमार्ग (हाईवे) पर स्थित सभी होटलों व ढाबो में नियमित छापामारी/ जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कोर्टपा 2003 की धारा 4 की भी बोर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान द सेकंड वाइफ, हाई हंगरी, बादल सहित अन्य होटलों व ढाबो में की गई, इस दौरान उल्लंघन कर्ता से 3000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

■ गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड जरूर लगा ले-

जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने बताया कि अधिकतम होटलों के अंदर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया, जिससे होटल के मालिकों को उल्लंघन कर्ता से चालान करते हुए कुल ₹3000 अर्थदंड के रूप में वसूल की गई। साथ ही बताया कि बार-बार सभी होटल के मालिकों को पूर्व में यह बताया जा चुका है कि सभी लोग अपने-अपने होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड जरूर लगा ले, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोर्ड नहीं लगाए हैं। वे जल्द से जल्द लगा ले।

■ होटल संचालको से अपील की कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें-

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज ने सभी होटलों की जांच के दौरान यह देखा कि लोग साफ-सफाई का कम ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने सभी होटल संचालको से अपील की कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें तथा जो लोग फूड लाइसेंस अभी तक नहीं बनवाए हैं। वह तुरंत तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय से संपर्क कर फूड लाइसेंस जरूर ले लें।

छापामारी के दौरान पेटरवार थाना का छापामारी दस्ता व कसमार थाना का छापामारी दस्ता व पुलिस दल उपस्थित थे।


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