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बोकारो सहित 7 ज़िलों के स्कूल खुलेंगे, स्तिथि कण्ट्रोल में देख कोरोना प्रतिबंध में राहत


कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा की गयी बैठक में झारखंड में लागू सेमी लॉकडाउन लगभग हटा दिया गया है। पाबंदियां कम कर दी गयी है। राज्य सरकार नें बोकारो सहित 7 जिलों में बंद सभी स्कूलों को कक्षा 1 से ऊपर खोलने का निर्णय लिया है। रात 8 बजे से बाद दुकाने भी खुले रहेंगे। साथ ही पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पुल भी खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। मेला जुलूस प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। शादी समारोह में 500 लोग हो सकेंगे शामिल। बार रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल में 100 फीसदी के साथ खुलेंगे।

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधान सभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय:-
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1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।

2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।

3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।

4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।

5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।

10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।

12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।

13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।

14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव श्री अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक श्री रमेश घोलप उपस्थित थे।


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