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एसडीओ ने मारा छापा, चास की दो दुकानें सील


Bokaro: एसडीओ, चास, दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नेतृत्व में चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्ग सदर बाजार एवं अग्रवाल मार्केट में शनिवार को छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकान से भारी मात्रा में गुटखा पान मसाला, तंबाकू उत्पाद तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया गया है। इस दौरान दोनो दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी चास की देखरेख में सील कर दिया गया है। सदर बाजार के दुकान बिनोद स्टोर एवं अग्रवाल मार्केट के दुकानदार अंशुल कुमार की दुकान सील किया गया।

■ यह एक संदेश देने का काम किया जा रहा है- एसडीओ चास….
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सदर बाजार सहित पूरे चास में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला की बिक्री जोरो पर की जा रही है। आज दो दुकानों पर कार्रवाई की गई है तथा अन्य दुकानों की भी जांच की जा रही है। यह एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जो भी दुकानदार प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक की खरीद बिक्री कर रहे है। वे सतर्क हो जाये इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसायिओं को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया।

■ एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे-
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ता एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार दुकानो में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जो बंद पैकेट में बिक्री होती है उसमें वस्तु की उत्पाद तिथि व प्रयोग की अंतिम तिथि अंकित करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबार कर्ता को एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस प्राप्त करने एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करना करते हुए कहा गया की ये प्रक्रिया सतत् जारी रहेगा।

■ दुकान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी-
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशानुसार किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि जिन्होंने अबतक एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस नहीं लिया है, वे यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे।


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