Bokaro: अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने शनिवार को बताया कि रांची जिला अन्तर्गत रांची शहर में घटित सम्प्रदायिक घटना एवं वर्तमान में सम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है,ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए उन्होंने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
इसके तहत निम्नांकित आदेश जारी रहेगा :-
1. निषेधाज्ञा क्षेत्रान्तर्गत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. किसी भी प्रकार का घातक हथियार आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
3. किसी भी प्रकार के सभा / जुलूस / प्रदर्शन / रैली पर प्रतिबंध रहेगा।
4. रांची शहर में घटित घटना के आलोक में Social networking जैसे Whatsapp,Twitter Facebook and any other social Media / Platform पर भडकाउ सम्प्रादायिक मैसेज / ऑडियो / विडीयो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति / एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
5. The Jharkhand control of the use and Play of Loudspeakders Act 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
6. यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
7. यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी विवाह में लागू नहीं होगा।
8. यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11.06.2022 से 13.06.2022 तक लागू रहेगा।
उक्त आदेश को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/ थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।