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दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ अब नही बेच सकेंगे टाॅफी, चिप्स, बिस्कुट और पेय पदार्थ


Bokaro: बुधवार को अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में चेम्बर आफ कामर्स व अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अपर नगर आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियों से जनमानस को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (कोटपा-2003) लागू किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा, 2003) के माध्यम से अवयस्का, कम उम्र के युवाओं एवं जन समूह द्वारा तम्बाकू उत्पााद के उपयोग को रोकने, तम्बाकू की हानिकारक लत से बचाने तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाना है।

■ तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी/दुकानदार चास नगर निगम से लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति 15 दिनों के अन्दर प्राप्त कर लें-

अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 में प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में, किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विपनण, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विर्निमाण (किसी भी विधि द्वारा) बोकारो नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स / अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबन्धित है। अतः सभी तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी/दुकानदार चास नगर निगम से लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति 15 दिनों के अन्दर प्राप्त कर लें। साथ ही लाइसेन्स / अनुज्ञप्ति धारक तम्बाकू विक्रेता झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम ( कोटपा) 2003, खाध संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टाॅफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।

■ 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक / नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद

अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अव्यसकों एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक / नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।

■ दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ अब नही बेच सकेंगे टाॅफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि

अवयस्कों एवं कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, कि तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करने वाले दुकानों पर टाॅफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है।

तम्बाकू उत्पादों के व्यापारियों /दुकानदारों को नगर निगम या स्थानीय निकायों से लाइसेन्स/ अनुज्ञप्ति /अनुमति प्राप्त कर इसका विक्रय करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 455 के अनुसूचि 13 एवं 187 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए खतरनाक किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद एवं इसके हानिकारक प्रवृŸिा के मद्देनज़र किसी भी परिसर में सभी तरह के तम्बाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीड़ी, नसवार सहित) का विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विर्निमाण (किसी भी विधि द्वारा) बिना लाइसेन्स / अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के नहीं किया जा सकता है। चास नगर निगम के संज्ञान में आया है कि चास शहर के विभिन्न दुकानों/परिसरों में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री बिना लाइसेन्स / अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के की जा रही है, जो कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है।

★ लाईसेन्स पात्रता हेतु मापदन्ड :-

◆ वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

◆ लाईसेन्सधारी की आयु 18 या उससे अधिक होना चाहिए।

◆ वह छात्र/छात्रा नही होना चाहिए।

◆ निवास प्रमाण पत्र के रूप मे उसके पास आधार/मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।

◆ वह झारखण्ड का स्थाई निवासी होना चाहिए।

◆ व्यवसाय चलाने के लिये स्थाई जगह होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

■ लाईसेन्स लेने हेतु अनिवार्य दस्तावेज

★ आवेदक के रूप में एक व्यक्ति :-

◆ अनिवार्य दस्तावेज के रूप में ट्रेड आवेदक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि।

★ आवेदक के रूप में एक व्यापारी :-

◆ अनिवार्य दस्तावेज के रूप में दुकान/परिसर का मालिक कौन है उसके लिये भूमि कब्जाप्रमाण पत्र की आवश्यक्ता होगी।

◆ आवंटन आदेश/राजस्व किराया/सेलडीड या लीजडीड/ अद्यतन होल्डिंग टैक्स रसीद आदि।

★ जिसके नाम से जमीन/दुकान का मालिक नही है :-

◆ अनिवार्य दस्तावेज के रूप में भूमि पटटा करार/किराया करार/बिजली बिल जोकि आवेदक के नाम का हो।

◆ शपथ प्रमाण पत्र जोकि नोटरी पब्लिक अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

★ आवेदक निजी व्यवसाय के रूप में-

◆ अनिवार्य दस्तावेज के रूप एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र/निकासी प्रमाण पत्र

◆ कम्पनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।

★ आवेदक एक साझेदारी फर्म के रूप में-

◆ अनिवार्य दस्तावेज के रूप समझौता इकरारनामा/डीड

■ लाईसेन्स आवेदन हेतु शुल्क :-

◆ 100 वर्ग फुट तक मे बनी दुकान हेतु आवेदन शुल्क………..500 प्रति वर्ष।

◆ 1000 वर्ग फुट तक मे बनी दुकान हेतु आवेदन शुल्क………..1500 प्रति वर्ष।

◆ 1000 वर्ग फुट से अधिक मे बनी दुकान हेतु आवेदन शुल्क………..2500 प्रति वर्ष।

कार्यशाला के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, ड्रग्स इन्सपेक्टर स्वपन जी, जिला परामर्शी मो0 असलम व श्रीमती सुषमा सहित अन्य उपस्थित थे।


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