COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए पिछले अनुभवों से सरकार ने पाया है कि पब्लिक मूवमेंट में प्रतिबंध वायरस के संक्रमण को धीमा करने में मदद करते हैं। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। झारखंड में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जिसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव हेल्थ सेक्रेटरी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी को दिया है। पत्र में लिखा है कि-
ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:
1. सभी सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम जैसे खेल परिसर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे।
2. सभी स्विमिंग पूल, जिम और इनडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद रखने की आवश्यकता है।
3. सभी धार्मिक स्थल बंद होने चाहिए, किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
4. मेलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाट बाजारों को केवल सख्त सामाजिक दूरी के साथ ही अनुमति दी जा सकती है और उनकी निगरानी की जानी चाहिए।
5. विवाह समारोह, मृत्यु अनुष्ठान, किसी भी सामाजिक समारोह की अनुमति केवल 50 से अधिक लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक को टीके की दो खुराक होनी चाहिए।
6. गैर-जरूरी दुकानें सप्ताह के प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर ही खोली जानी चाहिए और शाम को 5:00 बजे तक बंद कर दी जानी चाहिए।
7. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान/ट्यूशन बंद होने चाहिए और अगली सूचना तक ऑनलाइन आधार पर काम करना चाहिए।
8. रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए। उन्हें अगली सूचना तक होम डिलीवरी के आधार पर काम करना चाहिए।
9. कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। कार्यालयों में कोई एसी या हीटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखा जाना चाहिए।
10. बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर अगली सूचना तक रोक लगाई जाए।
11. हम सलाह देते हैं कि मॉल बंद रहें लेकिन अगर इसे खोलने की अनुमति है तो आगंतुकों को केवल टीकाकरण की दोहरी खुराक के साथ अनुमति दी जानी चाहिए और क्षमता के अनुसार केवल 25% आगंतुकों को अनुमति दी जानी चाहिए।
12. किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले अन्य राज्य या देश के आगंतुकों को आरटी-पीसीआर नकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करना चाहिए जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और पुलिस जांच बिंदुओं के सभी चेक पॉइंट पर 72 घंटे से कम होना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
13.शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से 15 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। आवश्यक दुकानों के लिए छूट।
14. रविवार को सभी गैर-जरूरी दुकानों के लिए बंद।
15. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए अपने घरों से बाहर यात्रा करते समय मास्क अनिवार्य किया जाना चाहिए
16. झारखंड या अन्य राज्य के लोगों को आंदोलन के लिए पास के रूप में दो खुराक टीकाकरण प्रमाण पत्र (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी) ले जाने की सलाह दी जा सकती है।