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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस: एक दूसरे को तम्बाकू छोड़ने के लिये प्रेरित करें


Bokaro: विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आमजनमानस में तम्बाकू के दुष्परिणाम व कोटपा 2003 के मुख्य प्रावधानों के प्रति जागरूकता हेतु सिविल सर्जन डा० अभय भूषण प्रसाद व नोडल पदाधिकारी डॉ सेलिना टूडू द्वारा हरी झण्डी दिखा कर प्रभात फेरी को रवाना किया गया।

■ एक दूसरे को तम्बाकू छोड़ने के लिये प्रेरित करें-

सिविल सर्जन बोकारो डा० अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद से होने वाले जनित रोगों से प्रति वर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तम्बाकू के लत से आजाद करने हेतु हमारे बोकारो जिला में दो तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र संचालित है एक सदर अस्पताल बोकारों के कमरा न० 13 (ओ०पी०डी०) में एवं दूसरा बोकारो जनरल अस्पताल के कमरा न० 09 (ओ०पी०डी०) में जिन व्यक्तियो को तम्बाकू छोड़ने में दिक्कत हो रही है। वह यहां पर सम्पर्क कर सकते है या टाल फ्री नं० 1800-11-2356 पर काल कर सकते है।

हम बोकारो के जनता से अपील करना चाहते है कि इस वर्ष के थीम “हमें भोजन चाहिए. तम्बाकू नही (WE NEED FOOD, NOT TOBACCO)” के उददेश्य को पूरा करने के लिये इसके प्रति अपने आस पास जागरूकता लाये और एक दूसरे को तम्बाकू छोड़ने के लिये प्रेरित करें।

जिला नोडल पदाधिकारी एन०सी०डी० डा० सेलिना टुडु के द्वारा सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि अपने दुकानों से सिगरेट के प्रचार प्रसार के जितने भी पोस्टर, बैनर या बोर्ड लगे है यह आज से ही निकाल दे अन्यथा चुनाव के बाद कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। कोटपा की धारा 5 के उल्लधनकर्ता को प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या 1000 रूपये तक का जर्माना द्वितीय अपराध की दशा में 5 वर्ष तक की कारावास या 5000 रूपये तक की जुर्माना या दोनो हो सकता है। इस लिये सभी से अनुरोध है कि ऐसे सभी उल्लंघनकर्ता सावधान रहे।

■ किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर शख्त प्रतिबंध है-

जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा कोटपा – 2003 की मुख्य धाराओ के बारे में जानकारी दी गई जैसे कोटपा की धारा 4 के अनसुार सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान पर प्रतिबंध धारा 5 के अनुसार किसी भी तबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। धारा 6 (3) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। COTPA-2003 की धारा 6 (b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर शख्त प्रतिबंध है।

कोटपा 2003 की धारा 7के अन्तर्गत बिना विशेष स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इन्ही सारी धाराओं के बारे में लोगो को जागरूक किया जा रहा है। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि प्रायः देखा गया कि बहुत से दुकानदार अपने दुकानो पर सिगरेट का पोस्टर लगा कर तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार कर रहें है ऐसे सभी दुकानदारों को जागरूकता रथ के द्वारा चेतावनी देते हुए जागरुक किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डा० शेख जफरुल्लाह अंसारी, डा० एन०पी०सिंह, काय चिकित्सक मो० सज्जाद आलम, शहरी सहिया समन्वयक सैफुल्लाह अंसारी, जिला कार्यक्रम सहायक सूश्री आरती मिश्रा, जिला परामर्शी मो० असलम, छोटेलाल तथा शहरी सहिया एवं सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी उपथित थे।


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