Bokaro: एक टीवी और मोटरसाइकिल के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पिंड्राजोड़ा निवासी झंडू कुंभकार और साथ देने वाले उसके माता-पिता को बोकारो की अदालत ने शनिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मृतिका नुनी बाला देवी के पति और सास-ससुर ने शादी के पांच महीने के अंदर बड़ी बेदर्दी से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ)-4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मृतिका के पति झंडू कुंभकार (26), ससुर किंकर कुंभकार (54) और सास जितनी देवी (46) को उसके क़त्ल के आरोप में दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उन तीनो को यह सजा आईपीसी के सेक्शन 304 (B) /34 में दी गई है.
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (SPP) राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना के वक़्त मृतिका कि उम्र 20 साल थी. धनबाद के तोपचांची के रहनेवाली नुनी बाला कि शादी आमटांड़, पिंड्राजोड़ा के रहने वाले झंडू से 22 जून 2017 को हुई थी.
शादी के लिए नुनी बाला देवी के पिता से 90000 रूपये कि मांग कि गई थी. जिसमे उन्होंने 81000 चूका दिया था. गरीबी के कारण 9000 रूपये बाद में देने कि बात कही थी. पर झंडू और उसके घरवाले नहीं मान रहे थे. थोड़े दिनों बाद बकाया 9000 रुपयों के साथ-साथ टीवी और मोटरसाइकिल भी मांगने लगे. नहीं मिलने पर मृतिका को प्रताड़ित करने लगे.
एसपीपी राकेश कुमार राय ने कहा कि 7 नवंबर 2017 को तीनो आरोपियों ने बड़ी बेदर्दी से मृतिका की गला दबाकर हत्या कर दी. पोस्ट मोर्टेम रिपोर्ट में भी गला दबाकर मृत्यु होने की बात की पुष्टि हुई है.