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लड़की का अपरहण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास


Bokaro: बोकारो की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपने गांव की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. घटना 2014 में चंदनक्यारी थाना क्षेत्र की है. लड़की की उम्र घटना के वक़्त 18 साल थी.

एडीजे -4 सह विशेष न्यायाधीश क्राइम अगेंस्ट वीमेन, योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 26 वर्षीय राशिद अंसारी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 366 (अपहरण) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

अदालत ने अंसारी को बलात्कार जैसे संगीन अपराध के लिए 20 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है. साथ ही अपहरण का भी दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माने की रकम पीड़ित को दी जाएगी.

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राकेश कुमार राय ने कहा कि घटना उस समय हुई जब पीड़िता शौचालय करने घर से बाहर सवेरे गई थी। मौके का फायदा उठाकर अंसारी ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोक पर ऑटोरिक्शा पर बैठा दिया. चलते ऑटो में उसने पीड़िता को कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो उसने खुद को ओडिशा में पाया। वहां अंसारी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

SPP, R K Rai

राकेश कुमार राय ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने सात अप्रैल 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की. 18 दिनों के बाद पुलिस ने अंसारी को पकड़ लिया और पीड़िता को छुड़ा लिया. इस बाद कोर्ट में ट्रेल चल रहा था की अंसारी बीच में जमानत पर छूटा और फरार हो गया. कोर्ट ने 14 सितंबर, 2018 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन चार साल बाद मई 2022 को फिर से पुलिस ने अंसारी को पकड़ लिया और अदालत में पेश किया।


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