Bokaro: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए विद्युत वितरण की दर का निर्धारण कर दिया है. आयोग ने अपने आदेश में बोकारो स्टील सिटी (Bokaro) के उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली वितरण की दर को बरकरार रखा है.घरेलू उपभोक्ता के लिए डीएस-एलटी पिछला आदेश 3.25 पैसे प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज 80 प्रति माह निर्धारित था. वहीं कॉमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ता की दर 5.70 पैसा और फिक्स चार्ज चार्ज 125 था. आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ता पर पड़ने वाले भार पर विचार करते हुए टैरिफ की दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही बोकारो के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिली है.
बीएसएल (BSL) ने झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत वितरण दरों के निर्धारण के लिए 30 मार्च 2022 को आवेदन किया था. इस पर आयोग ने दो जून 2023 को बोकारो स्टील प्लांट के मानव संसाधन विकास केंद्र के सभागार में जनसुनवाई की थी.
बोकारो के उपभोक्ताओं की आपत्ति को रखने का अवसर दिया था. बीएसएल के प्रस्ताव में जहां घरेलू उपभोक्ता के लिए 4.65 पैसा व कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से 8.15 पैसा की मांग की गयी थी.
आयोग ने ऑर्डर में सिटी सेंटर व सेक्टर मार्केट के विद्युत कनेक्शन को कॉमर्शियल और घरेलू उपभोक्ता के आधार पर अलग-अलग करने का निर्देश दिया है. आयोग ने कॉमर्शियल आवंटन के बीएसएल के तर्क को अस्वीकार कर दिया है. कहा सिटी सेंटर में नीचे दुकान और ऊपर मकान के उपभोक्ता का अलग-अलग मीटर लगाया जाए, तीन माह के अंदर रिपोर्ट आयोग को दी जाए, आयोग ने बीएसएल के बिजली चोरी और अन्य कारणों से वितरण लॉस को 10% पर रोक दिया है.
आयोग ने बीएसएल के तर्क वितरण लास वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 38.66%, वित्तीय वर्ष 22-23 में 36.7% वित्तीय वर्ष 23-24 में 34.89% वित्तीय वर्ष 24-25 में 33.14% और वित्तीय वर्ष 25-26 मैं 31.49% को अस्वीकार कर दिया.
आयोग ने अपने ऑर्डर में तीन माह के अंदर वैसे उपभोक्ता की पहचान करने को कहा है, जो मीटर नहीं लगाकर फिक्स चार्ज का भुगतान करते आ रहे हैं. जनसुनवाई में प्लॉट होल्डर्स व अन्य उपभोक्ताओं ने बोकारो स्टील पर यह आरोप लगाया था कि बीएसएल द्वारा 1000 प्रति माह फिक्स के आधार पर बिजली बिल का भुगतान लिया जा रहा है, जबकि उनका मीटर तुरंत बदला जाना चाहिए, किसी भी घर से फिक्स चार्ज के आधार पर भुगतान नहीं लिया जाए .
आयोग ने अपने टैरिफ ऑर्डर में स्पष्ट निर्देश दिया कि बीएसएल टैरिफ निर्धारण के अपने आवेदन में सही जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे. कहा टैरिफ निर्धारण के लिए निर्धारित समय अवधि में लाइसेंसी अपना आवेदन प्रस्तुत करें.