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मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकान


Bokaro: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- -सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग झारखंड द्वारा 33 डुमरी विधानसभा उप चुनाव 2023 को लेकर निदेश प्राप्त हुआ है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के आलोक में मतदान दिवस को शराब की ना तो बिक्री की जाएगी, ना ही वितरण किया जाएगा।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ड्राई डे घोषित किया जाना है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 33-डुमरी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्धारित मतदान दिवस जो दिनांक 05.09.2023 को पूर्वा० 07.00 बजे से 05.00 बजे अप0 तक अधिसूचित है, के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 03.09.2023 के अप0 5.00 बजे से ड्राई डे घोषित किया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने उत्पाद विभाग/सभी बीडीओ/सीओ/थाना प्रभारी आदि को ड्राई डे का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान जिले में शराब की दुकाने बंद रहेगी।


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