Bokaro: करीब पांच वर्ष पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में बोकारो की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एडीजे-1 बोकारो की अदालत ने सेक्टर-12 थाना से संबंधित मामले में अभियुक्त अंकुर रजवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 14 जून 2021 का है। शिकायतकर्ता सारो देवी के अनुसार उनके पति कारु रजक अपने घर के पास बांस की घेराबंदी कर रहे थे। इसी दौरान अंकुर रजवार अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए बांस की बाउंड्री उखाड़ने लगा। विरोध करने पर सभी आरोपितों ने मिलकर कारु रजक पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और सिर फट गया था।
घटना के बाद सेक्टर-12 थाना में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता प्रसुन्न आनंद एवं जितेंद्र कुमार गुप्ता ने की थी।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद एडीजे-1 की अदालत ने अभियुक्त अंकुर रजवार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले में लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष का पक्ष रखा। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद दोषी को नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेज दिया गया।

