Bokaro News: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट), 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बोकारो पुलिस ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में सिगरेट, गुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ की बैठक
22 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय सभागार में कोटपा एक्ट के जिला पुलिस एवं प्रशासनिक नोडल अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टर तथा सभी थानों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार-प्रसार और सार्वजनिक स्थानों पर इनके सेवन से जुड़े प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेगी जागरूकता
पुलिस अधीक्षक ने स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर जनजागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया। लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया।

100 मीटर के दायरे में विज्ञापन सामग्री पर कार्रवाई
शैक्षणिक संस्थानों और अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री मिलने पर उसे जब्त करने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान की निगरानी के लिए जिले के सभी थानों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
हर थाना क्षेत्र में हर माह पांच अभियान चलाने का निर्देश
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना नोडल अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रचार तथा कोटपा एक्ट के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ नियमित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सभी थाना नोडल अधिकारियों को प्रत्येक माह कम से कम पांच अभियान चलाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने के साथ सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू सेवन को नियंत्रित करना है।
