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बोकारो में सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) बेचा तो होगी कार्रवाई, कुल 78 दुकानों की जांच


Bokaro: नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 5ए, 5बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के राम मन्दिर, सेक्टर-1सी, कैम्प-2 बोकारों में की गई।

छापामारी के दौरान कुल 78 दुकानों की जांच की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा – 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 17 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 1700 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

■ सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) बेचा तो होगी कार्रवाई-

जिला परामर्शी द्वारा बताया कि कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा – 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।


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