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Bokaro: राम मंदिर मार्केट से चार बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, नियोजकों पर केस, जुर्माना का नोटिस जारी


Bokaro: श्रम विभाग की टीम ने बुधवार को शहर के सेक्टर 1 स्तिथ राम मंदिर इलाके से चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीम ने कॉफी हाउस सहित अन्य प्रतिष्ठानों में छापामारी की और काम कर रहे चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।

बताया जा रहा कि श्रम विभाग की टीम ने पहले कॉफी हाउस से पुरुलिया और राँची के दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। उसके बाद न्यु कॉफी हाउस से पुरुलिया बंगाल के एक बाल श्रमिक और उसके पास स्तिथ शुद्ध शाकाहारी भोजनालय से बोकारो के ही एक बाल श्रमिक को रेस्क्यू किया गया।

सभी नियोजको के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत संबंधित थाना में FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरु कर दी गई। नियोजको से प्रत्येक बाल श्रमिक 20,000 रु० बाल श्रमिक पुर्नवास कल्याण कोष में जमा करने हेतु जुर्माना के तौर पर नोटिस जारी किया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी बाल श्रमिको के पुछताछ के कम में न्युनतम मजदूरी नही देने की बात सामने आई है, सभी नियोजके से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भी कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

ज्ञात्वय है कि सभी संबंधित नियोजको को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बाल श्रमिक पर 6 माह से 2 साल तक की सजा तथा 20 से 50 हजार तक का जुर्माना बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया जा सकता है।


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