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Bokaro Court ने एक ठेला चालक के हत्या के मामले में 6 लोगो को सुनाई उम्र कैद की सजा


Bokaro: बोकारो कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 6 लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को ठेला चालक शिव शक्ति ठाकुर की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियुक्तों में विकास कुमार उर्फ विकास यादव (20), राजा कुमार यादव (23), विवेक कुमार (23), विनय यादव (27), दानिश खान उर्फ मोहम्मद दानिश (27), विक्की चौरसिया (30 ) शामिल हैं। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

जुर्माना की राशि मृतक के आश्रित को ​दिया जाएगा। सजा की ​​बिंदुओं पर अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बहस की। लोक अभियोजक ने बताया कि सभी अभियुक्त रामनगर कॉलोनी चास बोकारो के रहने वाले हैं।

इस मामले में बोकारो सेक्टर-1 बीएमपी खटाल के रहने वाले बलराम ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके भाई शिव शक्ति ठाकुर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने विगत 31 दिसंबर 2022 की शाम रामनगर कॉलोनी गया था।

वहां मिष्ठान्न भंडार दुर्गा मंदिर के पास सभी 6 आरोपियों ने लाठी-डंडे व धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल शिव शक्ति को इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में ही मृत घोषित कर दिया।


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