Bokaro: शुक्रवार को विधुत आपूर्ति क्षेत्र, चास एवं ललपनिया के मानव दिवस कर्मियों को श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के पहल पर 25,15,740 रू0 का लंबित मजदूरी संवेदक मेसर्स प्रमोद कुमार पंडित द्वारा दिलाया गया।
वहीं,महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विधुत आपूर्ति क्षेत्र चास के द्वारा नई चयनित की गई एजेंसी रोयल इंटरप्राइसेस के द्वारा बकाया अप्रैल एवं मई माह का मानव दिवस कर्मियों का भुगतान नहीं किया गया है, इसके लिए ठेका मजदूर अधिनियम 1970 के अतंर्गत धारा 21 के अंतर्गत मुख्य नियोजक पर मामला दर्ज करने की कार्रवाई करने का श्रम अधीक्षक ने निर्देश दिया।
बताया गया कि, उक्त अधिनियम के अंतर्गत यदि संवदेक मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य नियोजक का दायित्व है कि बकाया/लंबित मजदूरी का भुगतान मुख्य नियोजक करेगा।
विदित हो कि, बिजली विभाग में कार्य कर रहे मानव दिवस कर्मियों की ओर से ग्रामीण विकास श्रमिक संघ, झारखंड प्रदेश द्वारा एक शिकायत दिनांक 02.05.2023 को श्रम अधीक्षक, बोकारो को किया गया था।