Bokaro: राष्ट्रीय सेवा प्राधिकार, दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झारखण्ड के निर्देश पर राज्य भर के विभिन्न कारागारों में काराधीन बंदियो की आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रिहाई की जाएगी।इस सम्बन्ध में शुक्रवार को न्याय सदन, बोकारो में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें उपायुक्त, कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार झा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो नीभा रंजना लकड़ा, प्रभारी काराधीक्षक मंडल कारा चास एवं उप मंडल कारा तेनुघाट उपस्थित हुए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सूची में से 07 बदियों को मुक्त करने संबंध में जानकारी दी। सचिव महोदया ने बताया कि निर्धारित किये गए 6 बिंदुओं के तहत जो भी काराधीन बंदी चिन्हित होंगे उन्हें संबंधित न्यायालय के द्वारा उनके मामलों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विर्मश करते हुए 15 अगस्त, 2022 को रिहा किया जाएगा।
इस अभियान के तहत तौर पर वैसे बंदी जिनकी जमानत संबंधित न्यायालय द्वारा हो चुकी है किंतु किसी कारणवश उनके द्वारा बेल बॉन्ड दाखिल नहीं किया जा पा रहा है उन्हें पीआर बॉन्ड के माध्यम से रिलीज करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता 436ए के तहत आने वाले बंदियों को भी इस अभियान के माध्यम में रिलीज की जाएगी।
उक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की सचिव नीभा रंजना लकड़ा ने दी।