Bokaro: लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन और बकाया भुगतान न करने पर बोकारो स्टील प्रबंधन (BSL) ने सेक्टर 8 सी में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित बिरसा डेंटल कॉलेज को लाइसेंस पर किए गए आवंटन को रद्द कर दिया है. तदुपरान्त पत्राचार के माध्यम से बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव को बिल्डिंग समेत पूरे परिसर को खाली कर बीएसएल को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है.
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इस मामले को लेकर BSL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पी एंड ए), सीजीएम टाउनशिप कुंदन कुमार, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट विभाग के हेड अलोक चावला व अन्य अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बीएसएल ने टाउनशिप के बिजली विभाग के जेनेरल मैनेजर राजुल हलकरनी को बिजली काटने का निर्देश दे दिया है।
बताया गया कि BSL ने बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी को जुलाई 1999 में लाइसेंस के तहत कैंपस सहित ओल्ड बीआइवी-8 सी बिल्डिंग आवंटित किया था जिसका लाइसेंस नवीनीकरण आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार समय-समय पर किया जाना था. वर्ष 2014 के बाद बीएसएल की और से किए गए लगातार पत्राचार के बावजूद बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया, न ही बकाये का भुगतान किया.
इतना ही नहीं, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बीएसएल से बिना अनुमति लिए उक्त संस्था द्वारा इस परिसर में जैन हॉस्पिटल के नाम से 50 बेड का एक अस्पताल चलाया जा रहा है. बीएसएल द्वारा आवंटित बिल्डिंग में भी बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी ने बिना कोई अनुमति लिए मॉडिफिकेशन कर लिया, साथ ही परिसर के ओपन लैंड में अनधिकृत निर्माण कर लिया है. इसके अलावा उक्त आवंटित परिसर में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यवसाय भी अवैध रूप से की जा रही थी.
उपरोक्त के आलोक में बिरसा डेंटल कॉलेज (Bokaro Educational Society) का लाइसेंस बीएसएल द्वारा रद्द कर दिया गया है. जल्द ही इस परिसर का बिजली काटा जाएगा, साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत उक्त पूरे परिसर को खाली कराया जाएगा.
बिरसा डेंटल कॉलेज के अलावा बोकारो स्टील प्रबंधन ने लीज़ की शर्तों के उल्लंघन और बकाया का भुगतान न करने पर सिटी सेंटर का प्लॉट नंबर पी-33 (तृप्ति नारायण झा के नाम पर आवंटित ), सेक्टर -3 में प्लॉट नंबर एसएसपी-4 (फूलचंद प्रसाद के नाम पर आवंटित) तथा सेक्टर-9 में प्लॉट नंबर एसएसपी-15 (हरबंस सिंह के नाम पर आवंटित) को भी रद्द कर दिया है. इन सभी प्लॉट की बिजली भी काटने के उपरांत इन्हें खाली कराया जाएगा.
लीज़ अथवा लाइसेंस रिन्यूअल ससमय न कराने, बकाये का भुगतान न करने और लीज़ – लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाई आगे भी जारी रहेगी.