Bokaro: झारखण्ड उच्च न्यायालय ने सेल के बोकारो स्टील प्लान्ट (BSL) के लीज नवीनीकरण के मांग को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है और लीजधारकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। बोकारो टाउनशिप में रहने वाले लीजधारकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने हाईकोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। चेंबर के संरक्षक संजय बैद ने कहा कि इस फैसले से बोकारो का विकास नई गति लेगा इस फैसले के आते ही चेंबर के सदस्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वीडियो देखें:
बताया जा रहा है कि सेल-बोकारो स्टील प्लान्ट के लीजधारकों, जिसमें प्रकाश कोठारी, बिरेन्द्र अग्रवाल, शान्ति लाल लुनकार, मोड्रोन आईस एवं अन्य की सुनवाई माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में हुई। उक्त लीजधारकों ने सेल-बीएसएल की लीज नवीनीकारण की मांग को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
अधिवक्ता राहुल लम्बा ने इन लीजधारकों के पक्ष में अपनी दलीलें झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष रखी। जिसपर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने सेल-बीएसएल के लीज नवीनीकरण के मांग को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है और उक्त लीजधारकों के पक्ष में आज अपना फैसला सुनया है। Video:
अधिवक्ता, राहुल लम्बा ने बताया कि दलीले सुनने के बाद विगत वर्ष झारखण्ड उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश से सेल-बीएसएल को निर्देश दिया था कि उक्त लीजधारक अगर 30 प्रतिशत वार्षिक मांग को दे देते है तो उनका बिजली और पानी नहीं काटा जाये एवं उनको लीज के जमीन से बेदखल नही करे। उक्त आदेश एक अन्तरिम आदेश था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तिम आदेश देते हुए सेल-बोकारो स्टील प्लान्ट की लीज नवीनीकरण की मांग को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है।